जीवन का अधिकार Article 21 (Right to life) संविधान द्वारा जनता को दिया गया वह अधिकार हैं, जो जनता को उनको जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता हैं। यह अनुच्छेद हमें मौलिक अधिकारों (fundamental rights) द्वारा प्राप्त होने वाला अधिकार हैं।
इस अनुच्छेद की मुख्य विशेषता यह हैं, कि यह आपातकाल की स्थिति में भी हमारे पास ही रहता हैं, अर्थात आपातकाल की स्थिति में भी सरकार हमारे इस अधिकार का हनन नही कर सकती। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम जानिंगे की अनुच्छेद 21 क्या हैं? Article 21 in Hindi
जीवन का अधिकार क्या हैं? |Article 21 in Hindi
Article 21 – (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रकिया से ही वंचित किया जा सकता हैं, अन्यथा नहीं।
संविधान में इस लिखे लेख द्वारा यह सिद्ध हो जाता हैं, की सरकार किसी भी परिस्थिति में हमसे यह अधिकार नही छीन सकती। यह वह अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों पर ही नहीं अपितु अन्य देश के नागरिकों के लिए भी लागू होता हैं।
इस अनुच्छेद की एक विशेषता और हैं कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड एवं गिरफ्तार कानून प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता हैं। ऐसा न करने पर गिरफ्तार करने एवं मृत्युदंड देने वाले पर उचित कार्यवाही की जा सकती हैं।
Article 21 हमें सरकार की मनमानी नीतियों एवं शोषण करने वाले कानूनों से संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती हैं। जिससे अनेक प्रकार के शोषण से हमें सुरक्षा प्रदान होती हैं। यह संविधान का एक प्रमुख Article हैं, जो भारत में सम्पन्न होने वाली प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाते रहा हैं। जिस कारण हम इस अनुच्छेद की महत्ता को जान सकते हैं।
Article 21(A) – संविधान के इस अनुच्छेद को वर्ष 2002 में 86 वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 21 का ही एक भाग हैं जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अवसर देता हैं। जिससे ऐसे छात्रों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त करने के असमर्थ होते हैं या उनके घर की स्थिति ऐसी नही होती कि वह बाहर जाकर शिक्षा प्रदान कर सकें।
यह Article शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ भोजन, कपड़े, किताब सभी की व्यवस्था करता हैं। जो छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता करता हैं और उन्हें अन्य छात्रों के साथ समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता हैं। यह देश मे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति करता हैं एवं राष्ट्र के बच्चो को शिक्षित करने का कार्य करता हैं।
अनुछेद 21 हमें निम्न प्रकार के अधिकार प्रदान करता हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में हमारी सहायता करता हैं-
● शिक्षा का अधिकार
● एकान्तता (Privacy) का अधिकार
● आजीविका का अधिकार
● पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार
Article 21 (जीवन का अधिकार) की मुख्य बातें –
● इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था।
● यह अधिकार आपातकालीन की स्थिति में भी हमारे पास बने रहता हैं।
● यह सरकार की तानाशाही नीतियों एवं अनुचित कानूनों से हमारी रक्षा करता हैं।
● यह अनुचित कानून की प्रक्रियाओं में हमारी सहायता करता हैं।
● यह हमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता हैं।
अनुच्छेद 21 एक महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जो हमें जीवन जीने एवं श्वास लेने का अधिकार हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस अनुच्छेद के तहत कानून के अनुसार (According to law) ही किसी अपराधी को गिरफ्तार या मृत्युदंड दिया जा सकता हैं।
ऐसे मे कई ऐसे अपराधी होते हैं जो देशद्रोही होते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। उदाहण- भारत का खूंखार आतंकवादी कसाब। इन जैसे देश द्रोहियों को कानून के अंतर्गत सजा देने के लिए वर्षों बीत जाते हैं। क्योंकि यह अनुच्छेद ऐसे देशद्रोहियो को भी जीवन जीने का अधिकार देता हैं और जिस कारण कानून के तहत इनको सजा तक पहुचाने में अधिक समय लग जाता हैं।
जानें- मौलिक कर्तव्य क्या हैं और कितने हैं?
संक्षेप में |Conclusion
अनुच्छेद 21 क्या हैं? यह हमें मौलिक अधिकारों द्वारा प्राप्त वह अधिकार हैं, जो संविधान द्वारा हमें प्राप्त होता हैं। इस अनुच्छेद की सहायता से हम अनुचित प्रकार के कानूनों एवं सरकार की नीतियों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह वह अधिकार हैं जो आपातकालीन स्थिति में भी हमारे साथ रहता हैं, अर्थात सरकार किसी भी परिस्थिति में हमारे इस अधिकार का हनन नही कर सकती।
तो दोस्तों आज आपने जाना कि जीवन का अधिकार क्या हैं? (Article 21 in Hindi) या (Right to life in Hindi) अगर आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आयी हो तो इस पोस्ट को विभिन्न माध्यमों से अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें।